नाबालिग दिव्यांग बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट कुनकुरी का सख्त फैसला
जशपुर, 24 जुलाई। जशपुर जिले के फरसाबहार थाना क्षेत्र में नाबालिग दिव्यांग (मूक-बधिर) बालिका से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय, कुनकुरी ने आरोपी गजाधर पैंकरा (62) को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, सितंबर 2024 में 13 वर्षीय दिव्यांग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आने पर फरसाबहार थाने में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया, घटनास्थल का निरीक्षण किया और वैज्ञानिक व दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) श्री भानूप्रताप सिंह त्यागी ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(ट) के तहत दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने पीड़िता को शासन की पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत मुआवजा दिए जाने के निर्देश भी दिए हैं।
प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक सुरजन राम पोर्ते एवं सहायक उप निरीक्षक प्रेमिका खलखो ने की। जशपुर पुलिस ने कहा है कि महिलाओं, बच्चों और विशेष रूप से नाबालिग एवं दिव्यांग बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
