डायल-112 वाहन पर दाउली से हमला, सरकारी गाड़ी के शीशे तोड़े और आरक्षक को किया घायल; दूसरी ओर शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का आरोप, लोदाम पुलिस ने दोनों आरोपियों को भेजा जेल
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डायल-112 वाहन पर दाउली से हमला, सरकारी गाड़ी के शीशे तोड़े और आरक्षक को किया घायल; दूसरी ओर शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का आरोप, लोदाम पुलिस ने दोनों आरोपियों को भेजा जेल

जशपुर। जिले में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लोदाम पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पहले मामले में शासकीय डायल-112 वाहन पर धारदार हथियार से हमला कर तोड़फोड़ करने तथा आरक्षक को घायल करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, दूसरे मामले में शादी का झांसा देकर युवती के साथ लगातार दुष्कर्म करने और गर्भवती होने के बाद शादी से इनकार करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों में पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया।

डायल-112 वाहन पर दाउली से हमला, आरक्षक घायल

पहले मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार, डायल-112 वाहन क्रमांक CG 03-A-2745 में चालक के पद पर कार्यरत रोशन टोप्पो ने थाना लोदाम में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि 15 अक्टूबर 2026 की रात करीब 1:45 बजे डायल-112 टीम को लोदाम मंडी बैरियर के पास सार्वजनिक स्थान पर एक व्यक्ति के धारदार हथियार लहराने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर वह आरक्षक जीतेश कुमार ध्रुव के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे।

मौके पर लोदाम निवासी योगेश कुमार भगत धारदार हथियार दाउली लहराता हुआ मिला। पुलिस टीम ने उससे पूछताछ करने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि उसने विवाद करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने डायल-112 वाहन का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुलने पर उसने वाहन के बाईं ओर खड़े होकर दाउली से हमला कर दिया, जिससे वाहन के बाईं ओर के दोनों दरवाजों के शीशे टूट गए। इस दौरान कांच के टुकड़े लगने से आरक्षक जीतेश कुमार ध्रुव के चेहरे पर चोट आई।

घटना की रिपोर्ट पर लोदाम पुलिस ने अपराध क्रमांक 65/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 121(1), 324(3) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी योगेश कुमार भगत (30 वर्ष), निवासी लोदाम को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने घटना में प्रयुक्त लोहे की दाउली पेश की, जिसे गवाहों की मौजूदगी में जब्त किया गया। इसके बाद 18 अक्टूबर को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर शादी से मुकरने का आरोप

दूसरे मामले में 26 वर्षीय युवती ने 17 अक्टूबर 2026 को अपने परिजनों के साथ थाना लोदाम पहुंचकर दुलदुला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी जगदेव सिंह (24 वर्ष) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और गर्भवती होने की जानकारी मिलने के बाद शादी करने से इनकार कर दिया।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता की पहचान आरोपी से अप्रैल 2023 में एक पारिवारिक विवाह समारोह के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी उसे गांव के पास ले गया और उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद आरोपी ने घटना की जानकारी किसी को नहीं देने तथा उससे विवाह करने का आश्वासन दिया। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने अलग-अलग अवसरों पर शादी का भरोसा दिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

शिकायत के मुताबिक, 10 जुलाई 2026 को आरोपी ने पीड़िता को जशपुर बुलाया और रानीदाह क्षेत्र में भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। उसने इसकी जानकारी आरोपी को दी। बताया गया कि 23 सितंबर 2026 को आरोपी उसे गर्भावस्था की जांच के लिए जशपुर स्थित एक क्लिनिक भी ले गया था। बाद में आरोपी द्वारा शादी से इनकार किए जाने पर पीड़िता ने पुलिस की शरण ली।

पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना लोदाम में अपराध क्रमांक 64/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(m) और 69 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान महिला पुलिस अधिकारी ने पीड़िता का बयान दर्ज किया तथा महिला चिकित्सक से उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ ही मामले से संबंधित मोबाइल फोन और सोनोग्राफी रिपोर्ट भी जब्त की।

विवेचना में आरोपी की संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस ने 18 अक्टूबर 2026 को जगदेव सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका

दोनों मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई में थाना प्रभारी लोदाम निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू, सहायक उप निरीक्षक सहबीर भगत, प्रधान आरक्षक आनंद खाखा तथा आरक्षक बूटा सिंह, विद्यासागर पैंकरा, जशवंत मिंज, सुनीत कुजूर, जगजीवन यादव और बसंत यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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