मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का सुनहरा मौका, जशपुर जिले में 31 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान, घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ
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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का सुनहरा मौका, जशपुर जिले में 31 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान, घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ

*जशपुरनगर 10 अक्टूबर 2026/* भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर के अनुपालन में आज दिनांक 09-10-2026 को अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिले के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से बैठक आहूत कर जशपुर जिले में मतदाता सूची के *“विशेष अभियान”* के तहत चलाये जा रहे कार्यक्रम अंतर्गत छूटे हुए एवं नये पात्र युवा मतदाताओं के पंजीयन के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान चलाया जायेगा।

*विशेष अभियान में इनका जुड़ेगा नाम*

अभियान का उद्देश्य ऐसे पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है, जिनका नाम अब तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है। 17 वर्ष या उससे अधिक आयु के युवाओं का जुटाया जाएगा विवरण। विशेष अभियान के अंतर्गत 17 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण कर चुके युवाओं तथा 01 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र युवाओं के मतदाता पंजीयन की प्रक्रिया को सुगम बनाया जायेगा।

इसके लिए बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने-अपने मतदान केंद्र क्षेत्र में घर-घर भ्रमण करेंगे और बूथ लेवल अधिकारी के द्वारा मतदान केंद्र स्तर पर प्रत्येक सप्ताह बुधवार और गुरुवार को विशेष शिविर आयोजन किया जायेगा। इस दौरान मतदाता सूची के निरंतर अद्यतीकरण की प्रक्रिया के तहत पात्र नागरिकों की जानकारी संकलित की जाएगी। पात्रता पाए जाने पर आवश्यकतानुसार फॉर्म-06 भरवाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।

विशेष अभियान के तहत जिले के सभी बूथ लेवल अधिकारी उन मतदाताओं से भी पुनः संपर्क करेंगे, जो विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान अपने निवास स्थान पर अनुपस्थित पाए गए थे। ऐसे पात्र मतदाताओं से संपर्क कर उनकी पात्रता संबंधी जानकारी प्राप्त की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार फॉर्म-06 भरवाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पात्र नागरिक *ECI NET मोबाईल ऐप* अथवा भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट *voter.eci.gov.in* के माध्यम से फॉर्म-06 ऑनलाइन भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

*“कोई भी पात्र नागरिक मतदाता पंजीयन से न छूटे तथा कोई अपात्र व्यक्ति का मतदाता पंजीयन न हो”* इस हेतु जिले के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से अपेक्षा की गई।

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