मातृत्व के कठिन समय में श्रमिक परिवारों का सहारा बनी मिनीमाता महतारी जतन योजना, मां और नवजात की देखभाल के लिए सरकार दे रही 20 हजार रुपये की आर्थिक मदद
रायगढ़, 30 अक्टूबर 2026/ मां बनना किसी भी महिला के जीवन का सबसे सुखद और अनमोल अनुभव होता है। गर्भावस्था से लेकर प्रसव और उसके बाद तक मां एवं नवजात शिशु के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और देखभाल की विशेष आवश्यकता होती है। इस दौरान परिवार पर आर्थिक जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा संचालित मिनीमाता महतारी जतन योजना श्रमिक परिवारों की महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा बन रही है। योजना के माध्यम से पात्र महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसव के बाद मां और नवजात शिशु की देखभाल के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। रायगढ़ जिले में इस योजना के अंतर्गत कुल 6,679 हितग्राही पंजीकृत हैं।
योजना के तहत पात्र महिला निर्माण श्रमिक को बच्चें के जन्म पर 20 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे हितग्राही के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाती है। इससे प्रसव के बाद पौष्टिक आहार, दवाइयों, नवजात शिशु के पोषण और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में परिवार को आर्थिक मदद मिलती है।
*मातृत्व के दौरान आर्थिक चिंता कम करने की पहल*
प्रसव के बाद मां के स्वास्थ्य की देखभाल के साथ नवजात शिशु के पोषण और जरूरतों पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। इस दौरान पौष्टिक भोजन, दवाइयों, उपचार और शिशु की देखभाल से जुड़ी आवश्यक सामग्री पर खर्च बढ़ जाता है। मिनीमाता महतारी जतन योजना के माध्यम से मिलने वाली आर्थिक सहायता इन जरूरतों को पूरा करने में सहयोग करती है। योजना का उद्देश्य मातृत्व के महत्वपूर्ण समय में श्रमिक परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना और मां एवं बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना है।
*योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता*
योजना का लाभ लेने के लिए महिला छत्तीसगढ़ की मूल निवासी होनी चाहिए तथा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में कम से कम एक वर्ष से पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक होना आवश्यक है। योजना का लाभ प्रथम दो बच्चों के प्रसव तक ही दिया जाता है। हितग्राही को निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक पंजीयन कार्ड (लेबर कार्ड), आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड तथा स्व-घोषणा प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।
*ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन*
पात्र हितग्राही छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के श्रमेव जयते पोर्टल अथवा मायस्कीम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी के लिए श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट अथवा सीएम हेल्पलाइन 1076 पर संपर्क किया जा सकता है। मिनीमाता महतारी जतन योजना के माध्यम से शासन का प्रयास है कि आर्थिक अभाव के कारण किसी श्रमिक परिवार को मातृत्व के दौरान मां और नवजात शिशु की जरूरी देखभाल में कठिनाई न हो तथा महिलाओं को इस महत्वपूर्ण समय में आर्थिक सुरक्षा और सहयोग मिल सके।
