जशपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, मुंबई से सकुशल बरामद हुई लापता नाबालिग, आरोपी गिरफ्तार
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जशपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, मुंबई से सकुशल बरामद हुई लापता नाबालिग, आरोपी गिरफ्तार

जशपुर। प्यार और शादी का झांसा देकर 17 वर्षीय नाबालिग बालिका को अपने साथ ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में जशपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। पुलिस की विशेष टीम ने मुंबई के नालासोपारा में दबिश देकर नाबालिग बालिका को आरोपी के कब्जे से सकुशल बरामद किया। इसके बाद बालिका को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया, जबकि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 20 सितंबर 2026 को पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 सितंबर की रात परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद सो गए थे। इस दौरान उनकी 17 वर्षीय पुत्री अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। 18 सितंबर की सुबह जब परिजन उठे तो बालिका अपने कमरे से गायब मिली। परिवार के सदस्यों ने आसपास के क्षेत्रों और रिश्तेदारों के यहां काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस दौरान परिजनों को संदेह हुआ कि अजय पुरी नामक युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।

मामले में पत्थलगांव पुलिस ने अपराध क्रमांक 208/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। नाबालिग की तलाश के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। मुखबिर से मिली सूचना, तकनीकी टीम की सहायता और परिजनों के सहयोग से पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी मुंबई के नालासोपारा में है और नाबालिग बालिका भी उसके साथ मौजूद है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर पत्थलगांव थाना से विशेष पुलिस टीम गठित कर मुंबई रवाना की गई। टीम ने विभिन्न स्तरों पर पतासाजी करते हुए आरोपी के ठिकाने का पता लगाया और 27 अक्टूबर 2026 को उसके कब्जे से नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी अजय पुरी (24 वर्ष) को हिरासत में लेकर जशपुर लाया।

विवेचना के दौरान महिला पुलिस अधिकारी ने पीड़िता का कथन दर्ज किया। पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2024 में उसका परिचय आरोपी अजय पुरी से हुआ था। आरोपी शादी का आश्वासन देकर उससे संपर्क बनाए रखता था और अलग-अलग अवसरों पर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। पीड़िता के अनुसार, 18 सितंबर 2026 को आरोपी उसे काम दिलाने के बहाने अपने साथ मुंबई ले गया था, जहां दोनों रह रहे थे।

पीड़िता के बयान और विवेचना में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(एम), 87 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 भी जोड़ी हैं। पुलिस ने पीड़िता का महिला चिकित्सक से चिकित्सकीय परीक्षण कराया। आरोपी का भी मेडिकल परीक्षण कराया गया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने और पूछताछ के बाद आरोपी अजय पुरी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी पत्थलगांव निरीक्षक जितेंद्र कुमार ताम्रकार, एएसआई लखेश कुमार साहू, आरक्षक आकाश एवं महिला आरक्षक शारदा नाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

डीआईजी एवं एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने मुंबई से नाबालिग बालिका को बरामद कर सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है तथा मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

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