तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रशासन सख्त, स्कूलों के आसपास चल रही दुकानों पर संयुक्त कार्रवाई; छह मेडिकल स्टोर्स का भी हुआ निरीक्षण
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तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रशासन सख्त, स्कूलों के आसपास चल रही दुकानों पर संयुक्त कार्रवाई; छह मेडिकल स्टोर्स का भी हुआ निरीक्षण

*जशपुर 15 अक्टूबर 2026/* नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशन एवं कलेक्टर के मार्गदर्शन में तहसील पत्थलगांव के बागबहार क्षेत्र में औषधि निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। इस दौरान स्कूलों के 100 गज के दायरे में स्थित पान ठेलों एवं किराना दुकानों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पाए जाने पर तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 की धारा 6(ख) के अनुसार, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। यह कार्यवाही COTPA अधिनियम के तहत की गई है।
         इसके साथ ही पत्थलगांव स्थित छह मेडिकल स्टोर्स - बंसल मेडिकल, लक्ष्मी मेडिकल, गोयल मेडिकल एजेंसी, पटेल मेडिकल, अग्रोहा मेडिकल स्टोर्स, न्यू चंद्रहासिनी मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी मेडिकल स्टोर्स नियमानुसार संचालित पाए गए। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पत्थलगांव के ब्लड स्टोरेज सेंटर एवं औषधि भंडार गृह का भी निरीक्षण किया गया। औषधि भंडार गृह में सीजीएमएससी से प्राप्त एवं स्थानीय क्रय के माध्यम से खरीदी गई दवाइयों को अलग-अलग रैक में व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही, एक्सपायरी दवाइयों को नियमानुसार पृथक रैक में रखने के लिए निर्देशित किया गया।

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