आपराधिक मामले में गिरफ्तारी के बाद जशपुर के प्रधान पाठक राजेश कुमार अम्बष्ठ पर गिरी निलंबन की गाज, संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित
जशपुर। जिले के समग्र शिक्षा विभाग में पदस्थ सहायक कार्यक्रम समन्वयक एवं मूल पद प्रधान पाठक राजेश कुमार अम्बष्ठ को आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद निलंबित कर दिया गया है। संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, सरगुजा संभाग अंबिकापुर द्वारा 23 सितंबर 2026 को जारी आदेश में यह कार्रवाई की गई है।
जारी आदेश के अनुसार राजेश कुमार अम्बष्ठ के विरुद्ध थाना/प्रकरण क्रमांक 281/2026 के तहत बीएनएस की धारा 306(6) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 एवं 30 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले में उन्हें 19 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, जिसके बाद वे 48 घंटे से अधिक अवधि तक अभिरक्षा में रहे।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि आपराधिक प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध दांडिक कार्रवाई की जा रही है। इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन बताते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2)(क) के प्रावधानों के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में राजेश कुमार अम्बष्ठ का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कुनकुरी, जिला जशपुर निर्धारित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

