अपर कलेक्टर की सख्ती: गैस एजेंसियों को चेतावनी—उपभोक्ताओं से अधिक दर वसूली या अवैध भंडारण मिला तो होगी कड़ी कार्रवाई, घरेलू गैस आपूर्ति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
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अपर कलेक्टर की सख्ती: गैस एजेंसियों को चेतावनी—उपभोक्ताओं से अधिक दर वसूली या अवैध भंडारण मिला तो होगी कड़ी कार्रवाई, घरेलू गैस आपूर्ति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

जशपुर 13 मार्च 2026/कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देश में घरेलू एल.पी.जी.गैस की उपलब्धता एवं आपूर्ति के संबंध में अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक ली 

इस अवसर पर सहायक कलेक्टर श्री अनिकेत अशोक ,खाद्य अधिकारी श्री आशीष चतुर्वेदी,जिला नोडल अधिकारी श्री रोहित एवं जिले के समस्त गैस एजेंसी संचालक उपस्थित थे।

अपर कलेक्टर ने सभी गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले के सभी  घरेलू गैस उपभोक्ताओं को बिना किसी परेशानी के गैस उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

साथ ही कही भी अधिक दर या अवैध भण्डारण न होने पाए इसका भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर संबंधित व्यक्ति पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उपस्थित गैस एजेंसी संचालकों द्वारा जानकारी दी गयी कि होली के कारण सप्लाई कुछ समय तक प्रभावित हुई थी वर्तमान में सुचारू रूप से गैस की सप्लाई हो रही है। जिले में किसी भी प्रकार से घरेलू गैस सिलेण्डर की कोई किल्लत नहीं है साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान मे बुकिंग के नियम में संशोधन हुआ है दूसरी बुकिंग गैस डिलीवरी के 25 दिवस बाद उपभोक्ता के द्वारा DAC बताना अनिवार्य है। उपभोक्त बुकिंग के लिए आईवीआरएस, व्हाटसप्प, काल व मैसेज का उपयोग कर सकते है। उपभोक्ताओं को गैस से संबंधित कोई भी परेशानी न हो इस हेतु सभी गैस एजेंसी संचालकों को एजेंसी में गैंस बुकिंग की प्रक्रिया एवं टोल फ्री नम्बर प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये है।

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