रात के अंधेरे में नशे की खेप लेकर दौड़ रही थी वासुदेव बस, तपकरा पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा—डिक्की से निकली 48 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप,बिहार से लाकर रायगढ़ खपाने की थी तैयारी,ड्राइवर-कंडक्टर समेत 3 गिरप्तार 
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रात के अंधेरे में नशे की खेप लेकर दौड़ रही थी वासुदेव बस, तपकरा पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा—डिक्की से निकली 48 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप,बिहार से लाकर रायगढ़ खपाने की थी तैयारी,ड्राइवर-कंडक्टर समेत 3 गिरप्तार 

जशपुर, 12 अप्रैल 2026। जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना तपकरा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए जशपुर से रायगढ़ जा रही एक यात्री बस से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप जब्त की है। इस मामले में बस के ड्राइवर, कंडक्टर और खलासी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 10 अप्रैल 2026 की रात्रि करीब 11 बजे थाना तपकरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जशपुर की ओर से तपकरा होते हुए रायगढ़ जाने वाली वासुदेव सवारी बस क्रमांक CG-13-Q-1800 में अवैध रूप से नशीली कफ सिरप की तस्करी की जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और थाना के सामने मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी कर दी।

रात्रि करीब 11:45 बजे संदिग्ध बस को रोककर पुलिस द्वारा तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बस की डिक्की में रखे दो झोलों के अंदर चार कार्टून मिले, जिनमें 100-100 मिलीलीटर की कुल 480 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुई। उक्त कफ सिरप कोडीन फॉस्फेट एवं ट्राईपोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड युक्त “ऑनरेक्स” ब्रांड की थी, जिसे एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है।

मामले में बस के कंडक्टर बसंत पटेल, खलासी सतीश कुमार चौहान और ड्राइवर भोला राम से पूछताछ की गई। प्रारंभ में तीनों ने मामले से अनभिज्ञता जताई, लेकिन पुलिस की सख्त एवं मनोवैज्ञानिक पूछताछ के बाद उन्होंने नशीली कफ सिरप की तस्करी करना स्वीकार कर लिया। आरोपियों ने बताया कि वे उक्त कफ सिरप को बिहार राज्य के गया से लाकर रायगढ़ में बिक्री के उद्देश्य से ले जा रहे थे।

पुलिस ने मौके से कुल 480 बोतल यानी लगभग 48 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त किया है, जिसकी बाजार कीमत करीब 96 हजार 720 रुपये आंकी गई है। इसके साथ ही तस्करी में प्रयुक्त बस को भी जब्त कर लिया गया है।

आरोपियों के विरुद्ध थाना तपकरा में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(C) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

इस पूरी कार्रवाई में थाना तपकरा के सहायक उपनिरीक्षक रामजी साय पैंकरा, प्रधान आरक्षक अजय कुमार लकड़ा, आरक्षक महेंद्र पैंकरा, किशुन कुमार, रूपेश यादव एवं लोकेश ठाकुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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