सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और आपराधिक प्रकरण के बाद शिक्षक हेमंत बेदी पर गिरी गाज, जशपुर के कुदमुरा स्कूल में पदस्थ एलबी शिक्षक को शिक्षा विभाग ने किया निलंबित
जशपुर। हिंदू देवी-देवताओं और ब्राह्मण समाज के संबंध में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जशपुर जिले के शिक्षक हेमंत बेदी को निलंबित कर दिया गया है। सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय, अंबिकापुर से 21 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कुदमुरा, विकासखंड बगीचा में पदस्थ एलबी शिक्षक हेमंत बेदी के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, शिक्षक हेमंत बेदी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 188/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 एवं 299 में प्रकरण दर्ज किया गया है। इस मामले में उन्हें 17 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था।
आदेश के मुताबिक, संबंधित आपराधिक मामले में प्रथम दृष्टया दोषी माने जाने और दंडात्मक कार्रवाई की स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का मामला माना गया है। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(ख) के तहत शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान हेमंत बेदी का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मनोरा, जिला जशपुर निर्धारित किया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
