जशपुर में 30 जून तक दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, टट्टू, गधे और अन्य भारवाही पशुओं के उपयोग पर लगा पूर्ण प्रतिबंध
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जशपुर में 30 जून तक दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, टट्टू, गधे और अन्य भारवाही पशुओं के उपयोग पर लगा पूर्ण प्रतिबंध

जशपुरनगर 21 मई 2026/ जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए पशुओं की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य संरक्षण के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कलेक्टर एवं अध्यक्ष, पशु क्रूरता निवारण समिति श्री रोहित व्यास ने आदेश जारी करते हुए दोपहर के समय भारवाही पशुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश के अनुसार वर्तमान में जिले में तापमान लगातार 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है, विशेषकर दोपहर 12 बजे से 03 बजे के बीच अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। इस दौरान पशुओं से वजन ढुलवाना या सवारी के लिए उपयोग करना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अत्यधिक तापमान के कारण पशुओं के बीमार होने या लू लगने से मृत्यु होने की आशंका भी बनी रहती है।

     इसी को ध्यान में रखते हुए "पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण नियम, 1965" के तहत जिले के सभी विकासखंडों में 30 जून 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 03 बजे के बीच बैलगाड़ी, टांगा, भैंसागाड़ी, ऊंटगाड़ी, खच्चर, टट्टू, गधे सहित सभी भारवाही पशुओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसका उद्देश्य पशुओं को भीषण गर्मी से बचाना तथा उनके प्रति संवेदनशीलता बनाए रखना है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करते हुए पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार करें और उन्हें अनावश्यक कष्ट न पहुंचाएं।

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