जनगणना-2027 के अहम प्रशिक्षण से गायब रहना पड़ा भारी: आदेशों की अनदेखी और बार-बार नोटिस के बावजूद नहीं दिया जवाब, सहायक शिक्षक सत्यजीत निराला पर गिरी निलंबन की गाज, प्रशासन का सख्त संदेश—लापरवाही बर्दाश्त नहीं
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जनगणना-2027 के अहम प्रशिक्षण से गायब रहना पड़ा भारी: आदेशों की अनदेखी और बार-बार नोटिस के बावजूद नहीं दिया जवाब, सहायक शिक्षक सत्यजीत निराला पर गिरी निलंबन की गाज, प्रशासन का सख्त संदेश—लापरवाही बर्दाश्त नहीं

जशपुर 2 मई 2026/
संबंधित विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण भवन नंबरिंग एवं मकान सूचीकरण कार्य हेतु प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण हेतु तहसीलदार एवं चार्ज जनगणना अधिकारी दुलदुला द्वारा शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय दुलदुला में दिनांक 15.04.2026 से 17.04.2026 तक 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

तहसीलदार एवं चार्ज जनगणना अधिकारी (ग्रामीण) दुलदुला के प्रतिवेदन क्रमांक 115/कानूनगो जनगणना/2026 दुलदुला, दिनांक 21.04.2026 के अनुसार श्री सत्यजीत निराला, सहायक शिक्षक (एल.बी.), प्राथमिक शाला सरहापानी, ग्राम पतराटोली, तहसील-दुलदुला, जिला-जशपुर (छ.ग.) बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाये गये, जिसके संबंध में चार्ज अधिकारी दुलदुला द्वारा संबंधित को कारण बताओ नोटिस क्रमांक 114 दुलदुला दिनांक 19.04.2026 जारी कर जवाब मांगा गया परंतु संबंधित के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संबंध में कार्यालयीन पत्र क्र. 2174 जशपुर, दिनांक 21.04.2026 के माध्यम से संबंधित श्री सत्यजीत निराला, सहायक शिक्षक (एल.बी.), प्राथमिक शाला सरहापानी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु संबंधित के द्वारा वर्तमान स्थिति तक किसी भी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

श्री सत्यजीत निराला के द्वारा जनगणना जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही करते हुए उच्चाधिकारियों के आदेश-निर्देशों की अवहेलना किया गया है। उक्त कृत्य गम्भीर लापरवाही, उदासीनता एवं कदाचरण के श्रेणी में आता है, जो छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 एवं 07 के सर्वथा विपरीत है।

अतः श्री सत्यजीत निराला, सहायक शिक्षक (एल.बी.), प्राथमिक शाला सरहापानी, ग्राम पतराटोली, तहसील-दुलदुला, जिला जशपुर को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी दुलदुला नियत किया जाता है तथा निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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