सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती बनी नाबालिग के लिए मुसीबत: प्यार और शादी का झांसा देकर बिहार ले जाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी जशपुर पुलिस की पकड़ में, नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर आरोपी को भेजा गया जेल
मोबाइल पर बातचीत से शुरू हुआ प्रेम जाल, स्कूल से लौटते वक्त नाबालिग को साथ ले भागा आरोपी; तकनीकी जांच और मुखबिर सूचना से बिहार पहुंची पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार
नाबालिग के बयान में सामने आया दुष्कर्म का मामला, पॉक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी अविनाश कुमार साहनी को भेजा गया जेल
जशपुर, 16 मार्च। जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र से नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर भगाने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में जशपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नाबालिग बालिका को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है, जबकि आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 23 जनवरी 2026 को नारायणपुर थाना क्षेत्र के एक ग्राम निवासी व्यक्ति ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी, जो कि विद्यालय की छात्रा है, 20 जनवरी को स्कूल जाने के बाद घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने रिश्तेदारों और सहेलियों के यहां खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।
परिजनों ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी कुछ दिनों से मोबाइल फोन पर किसी युवक से बात कर रही थी। मना करने के बावजूद बातचीत जारी थी, जिसके चलते उन्हें संदेह हुआ कि उसी युवक ने बहला-फुसलाकर उनकी बेटी को भगा लिया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए नारायणपुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस की तकनीकी टीम, मुखबिर सूचना और परिजनों के सहयोग से पता चला कि नाबालिग बालिका बिहार राज्य के निवासी अविनाश कुमार साहनी के साथ है।
इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस की विशेष टीम बिहार रवाना की गई। टीम ने बिहार के सीतामढ़ी जिले में आरोपी के घर पर दबिश देकर नाबालिग बालिका को बरामद कर लिया और आरोपी अविनाश कुमार साहनी (21 वर्ष) को हिरासत में लेकर जशपुर लाया गया।
पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि उसकी आरोपी से सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई थी। आरोपी ने उससे प्रेम और शादी का झांसा देकर 20 जनवरी को अपने साथ बिहार ले गया। वहां उसने नाबालिग के साथ शारीरिक शोषण भी किया।
पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 87, 61(2), 96 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 जोड़ दी। इसके बाद नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने और आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने के बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी नारायणपुर उपनिरीक्षक राजकुमार कश्यप, प्रधान आरक्षक पुरन चंद पटेल, आरक्षक अविनाश सोनी, अशोक कंसारी तथा महिला आरक्षक अलमा खाखा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
