जिला कार्यालय की कार्य व्यवस्था बनाए रखने निषेधाज्ञा लागू,कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित व्यास ने धारा 163 के तहत जारी किए सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश
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जिला कार्यालय की कार्य व्यवस्था बनाए रखने निषेधाज्ञा लागू,कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित व्यास ने धारा 163 के तहत जारी किए सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश

जशपुरनगर 6 फरवरी 2026/ जिला कार्यालय जशपुर में बिना पूर्व सूचना विभिन्न समूहों के अचानक प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपने अथवा भीड़ के रूप में पहुंचने से नियमित शासकीय कार्य प्रभावित होने तथा आम नागरिकों को असुविधा होने की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित व्यास ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की धारा 163 (पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144) के अंतर्गत जिला कार्यालय जशपुर एवं उसके 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के घातक शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी अथवा अन्य हथियार एवं विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चलेगा। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना, आपत्तिजनक नारे लगाना, पोस्टर वितरित करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

*धरना, आमसभा और ध्वनि विस्तारक पर रोक* -

निषेधाज्ञा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भीड़ एकत्र करने, धरना देने, नारेबाजी करने, आमसभा या जुलूस आयोजित करने तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है, ताकि शासकीय कार्यों में बाधा न पहुंचे।

*ज्ञापन हेतु पूर्व अनुमति अनिवार्य* -

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति या समूह को ज्ञापन सौंपने अथवा अन्य कारणों से जिला कार्यालय परिसर में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम दो दिवस पूर्व अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जशपुर को विधिवत लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। लिखित अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही संबंधित व्यक्ति अथवा समूह को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यह आदेश शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कर्तव्य निर्वहन हेतु शस्त्र अथवा लाठी रखना आवश्यक है। साथ ही कानून-व्यवस्था के लिए नियुक्त पुलिस अधिकारियों तथा शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था या दिव्यांगता के कारण लाठी रखने वाले व्यक्तियों को भी इस आदेश से छूट दी गई है।

*उल्लंघन पर दंड का प्रावधान* -

आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता–2023 की धारा 223 (पूर्व में भा.दं.सं. की धारा 188) के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि समयाभाव के कारण आम नागरिकों को सुनना संभव नहीं होने से यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह निषेधाज्ञा आदेश आगामी तीन माह तक जिला कार्यालय जशपुर एवं उसके 100 मीटर क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा।

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